15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल, जानिए और क्या-क्या खुल रहे

सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल, जानिए और क्या-क्या खुल रहे



अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी की। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिअटर, मल्टिप्लेक्स को खुलने की इजाजत होगी। वहीं इंटरनैशल कमर्शल फ्लाइटें चलेंगी जिन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली हुई है। स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं।



  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस

  • 15 अक्टूबर के बाद शर्तों के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, थिअटर्स

  • क्षमता की आधी संख्या में ही दर्शकों को ले सकेंगे सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, थिअटर्स

  • 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकारें ले सकेंगी फैसला


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार रात को अनलॉक-5 से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिअटर, मल्टिप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।


स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉलों, थिअटरों, मल्टिप्लेक्सों को अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी।


इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।


स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।


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