गोरखपुर। जॉइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने हॉट स्पॉट एरिया झरना टोला थाना शाहपुर व हॉट स्पॉट एरिया बेतियाहाता थाना-कैंट का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को रोकने के निमित्त उक्त क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को पुरी तरह से सील किया गया है।
उक्त परिधि सीमा में आम जन मानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उक्त परिधि क्षेत्र में जनामनस की रोजमर्रा के सामानों की बिक्री/आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किये जाने हेतु निर्गत समस्त आफलाइन एवं आनलाइन ई-पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त क्षेत्रों की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकाने खोलना अथवा आवागमन (एम्बुलेंस मजिस्ट्रेट के राजकीय वाहन अथवा पुलिस के संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वारियर्स को छोड़कर) को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।
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